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फुलवारी शरीफ में नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी कोपुलिस ने किया गिरफ्तार

ससुराल आए दामाद ने पड़ोसी नाबालिग बच्ची को बनाया हवश का शिकार

फुलवारीशरीफ: पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है यहाँ एक 35 वर्षीय युवक द्वारा 12 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीँ इस घटना के बाद से गांव में काफी रोष का माहौल है. स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिमाकत न कर सके.

बताया जाता है कि सदीसोपुर निवासी मुन्ना साव बीती रात अपने ससुराल रानीपुर आया था. सुबह पड़ोस में उसकी नजर घर में अकेले नाबालिग पर गई.मुन्ना पड़ाेसी के घर में प्रवेश कर गया और जबरन नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया.वारदात के समय नाबालिग की दादी गांव में काम से गई थी जब कि मां खेत में काम करने गई थी.नाबालिग ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दिया तब परिजनों से मुन्ना साव के सास और साला को घटना की जानकारी हुई. खबर लगते ही साला ने जीजा को पकड़ पुलिस को सौंप दिया.

इस संबंध में पीड़ित नाबालिग की माँ ने फुलवारी शरीफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता की माँ ने आरोप लगाया कि गाँव में एक 35 वर्षीय युवक ने उनकी 12 साल की मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाया. हवशी युवक के ससुराल इसी गांव में है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए फुलवारी शरीफ थाना प्रभारी गुलाम शाहबाज आलम ने तुरंत एक टीम का गठन किया.पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सुनिश्चित कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है.
थाना प्रभारी गुलाम शाहबाज आलम ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है.
पुलिस प्रशासन अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटा है.

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फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी 1 सुशील कुमार ने बताया की पीड़ित नाबालिग बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है ताकि साक्ष्य पुख्ता किए जा सकें. न्यायालय में पीड़िता का कलमबंद बयान (धारा 164 के तहत) दर्ज कराया जाएगा.पुलिस जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर आरोपी को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी.

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