- झारखंड के एमपी-एमएलए कोर्ट में होना होगा हाजिर
रांची। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होनेका नाम नहीं ले रही है। राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल, राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से पेशी से छूट की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि राहुल गांधी पहले ही इस मामले में गुजरात के सूरत जिला अदालत से सजायाफ्ता हैं। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है।
मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा का सामना कर रहे राहुल गांधी को अब रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। उन्होंने सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां से उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में सूरत जिला अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल, यह मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय का है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है। पूर्व भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सजा होने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई।