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मेट्रो परियोजना के निर्माण मजदूरों को श्रम कानूनों व अधिकारों की दी गई जानकारी

  • कास्टिंग यार्ड एवं मोइनउल हक़ स्टेडियम स्टेशन परिसर में लगा जागरूकता एवं पंजीकरण कैंप

पटना। पटना मेट्रो परियोजना के विभिन्न साइटों पर काम कर रहे निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन और बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा जागरूकता एवं पंजीकरण कैंप का आयोजन शुक्रवार को किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम में मोइनउल हक़ स्टेडियम स्टेशन परिसर में श्रमिकों को श्रम कानूनों और अधिकारों से अवगत कराया गया। कैंप में केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए दो श्रम कानून – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 कानून से श्रमिकों के हित में चलाई जा रही कई योजनाएं से अवगत कराया गया। इन कानूनों में निर्माण मजदूरों की कार्य दशाओं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के प्रावधान किए गए हैं। कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही उन्हें कई प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है।

विभिन्न साइटों जैसे एलसीटी घाट स्थित दो कास्टिंग यार्ड, फतुहा एवं मोइनउल हक़ में आयोजित कैंप में करीब 200 श्रमिकों ने भाग लिया। जिसमें 100 से भी अधिक श्रमिकों के आधार कार्ड का पंजीकरण किया गया। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी ) की उप महाप्रबंधक मानव संसाधन, श्वेता वर्मा ने श्रमिकों को पंजीकरण के बाद आजीवन मिलने वाली कई सुविधाओं खासतौर पर पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात् ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन देय होगा की जानकारी दी । इसके अतिरिक्त काम के घण्टे तथा साप्ताहिक अवकाश, साइकिल क्रय योजना, औजार क्रय योजना, मातृत्व लाभ, पितृत्व लाभ, परिवार पेंशन, शिशु कक्ष ऐसी स्थापना जहाँ 50 से अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतः, कैंटीन में न्यूनतम दर पर भोजन व नाश्ते की व्यवस्था, लाभार्थी को चिकित्सा सहायता, सुरक्षा उपकरण सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूतों, सुरक्षा गॉगल्स, ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सुरक्षा जाल आदि का उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया।

राज्य सरकार के कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण कामगारों के कल्याणार्थ के लिए कई कल्याण कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार को उपकर वसूल कर कल्याण कार्यक्रम चलाने हेतु प्राधिकृत किया गया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं निजी व्यवसायिक निर्माण का कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1%) सेस कल्याण बोर्ड में जमा करना होता है। कैंप में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के गुलाब चन्द्र झा सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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