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चेक बाऊंस मामले मे कान्तेश रंजन पर फिर मुकद्दमा दर्ज

फुलवारी शरीफ से अजीत यादव कि रिपोर्ट

फुलवारी शरीफ:पटना जिले के गोपालपुर थाना अंतर्गत भोगीपुर निवासी कान्तेश रंजन सिंहा उर्फ पिंकु एक बार फिर कानूनी संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामलों में फंसे कान्तेश रंजन सिंहा पर अब एक नया मामला चेक बाउंस को लेकर दर्ज हुआ है।
मे0 तिरुपति इंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक और लंघौरा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साझेदार कान्तेश रंजन पर इस बार धोखाधड़ी, ठगी और वादाखिलाफी का गंभीर आरोप के साथ पटना के व्यवसायी और मे० बिग आई कंपनी के मालिक शेष नाथ दुबे द्वारा दर्ज कराया गया है।

इन्होने साक्ष्य व प्रमाणित दस्तावेजो के आधार पर आरोप लगाया है कि कान्तेश रंजन ने व्यापारिक बकाये के भुगतान के लिए मुझे भरोसे के साथ चेक जारी किया जिसे मैने तय तिथि पर अपने बैंक खाते मे जमा कर दिया। लेकिन बेईमानी की नीयत से कान्तेश रंजन ने चेक को बाउंस करवा दिया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है।

पीड़ित शेष नाथ दुबे ने बताया कि इस धोखाधड़ी से उन्हें न केवल वित्तीय क्षति हुई, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। दुबे ने यह भी दावा किया कि कान्तेश रंजन के आवास और कार्यालय पर संपर्क करने पर कई अन्य बकायेदारों के भी वहां चक्कर लगाते हुए देखा गया जो उनके अशोभनीय वर्ताव और बेईमानी के नीयत से किये जा रहे टालमटोल का शिकार हो रहे हैं। पटना व्यवहार न्यायालय मे इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि कान्तेश रंजन सिंहा पर पूर्व से ही एस0सी0 – एस0टी0 उत्पीड़न के अलावे दर्जनो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।

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