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पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 3 से 9 मई तक उम्मीदवार भर सकेंगे नामांकन का पर्चा

पटना। बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के खाली पड़े पदों के लिए 25 मई को मतदान होगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। अधिसूचना के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार भर में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, पंच के कुल 3522 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

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अधिसूचना के मुताबिक 3 मई से 9 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 10 से 12 मई के बीच नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वही 15 मई तक नामांकन वापसी की तिथि रखी गयी है। वही प्रखंड मुख्यालय में 27 मई को मतों की गिनती होगी। पंचायत उप चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही आज से आचार संहिता लागू कर दी गयी है। जब तक मतदान का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आचार संहिता लागू रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि आज 26 तारीख से ही रिक्ति वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

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मतगणना की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। पंचायत उपचुनाव में ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों के खाली पदों के लिए चुनाव होंगे। पटना जिले में मुखिया के पांच खाली पदों के लिए चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत सदस्य के 11, ग्राम कचहरी पंच के 134 यानी कुल 150 पदों के लिए चुनाव होंगे। राज्य में 2021 के पंचायत आम चुनाव के बाद यह पहला उपचुनाव है। राज्य चुनाव आयोग द्वारा जहां पर उपचुनाव कराया जाना है, वहां के लिए वर्ष 2023 की भारत सरकार द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची तैयार की गई है।

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