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प्रत्यय अमृत के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट

  • याचिकाकर्ता डॉक्टर के प्रोन्नति के मामले 17 दिसंबर , 2021 के आदेश का पालन नहीं करने का मामला

पटना। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। डा. राकेश रंजन की अवमानना वाद पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पी वी बजंत्री ने आदेश दिया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर के प्रोन्नति के मामले 17 दिसंबर ,2021एक आदेश पारित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किये जाने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना वाद दायर किया। दरअसल कोर्ट ने 5 अप्रैल ,2023 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को आज मामले के सारे सम्बंधित रिकार्ड व कागजात के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन आज कोर्ट के समक्ष उक्त अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशि भूषण कुमार और राज्य सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता सूरज देव यादव ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद किया जाएगा।

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