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सुप्रीम कोर्ट का वक्फ़ एक्ट अंतरिम फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट का वक्फ़ एक्ट अंतरिम फ़ैसला धार्मिक संस्थाओं और मानव समानता के खिलाफ : अमीर-ए-शरीअत

फुलवारी शरीफ. अजीत । बिहार, ओडिशा और झारखंड की प्रमुख धार्मिक संस्था इमारत-ए-शरीअत की मजलिस-ए-शूरा की बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ़ एक्ट पर हाल ही में दिए गए अंतरिम फ़ैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई.

अमीर-ए-शरीअत, मुफ़क़्क़िर-ए-मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फ़ैसल रहमानी ने कहा कि अदालत का यह निर्णय मानव समानता और धार्मिक संस्थाओं की संवैधानिक आत्मा के खिलाफ़ है. उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत ने कैसे मान लिया कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक किसी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर ले, तो वह ज़मींदार बन जाएगा. उनका कहना था कि यह फ़ैसला वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा को कमजोर करने वाला है और एक खतरनाक परंपरा को बढ़ावा दे सकता है.

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नाज़िम-ए-इमारत मौलाना मुफ़्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान क़ासमी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि अदालत ने मूल संवैधानिक बिंदुओं की अनदेखी की है. बैठक में वक्फ़ बोर्ड में गैर-मुसलमानों की शमूलियत को न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ़ बताया गया. कई विद्वानों और सदस्यों ने इस फ़ैसले को मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ़ संपत्तियों के लिए गंभीर खतरा करार दिया.

बैठक में किताबचे प्रकाशित करने और बड़ी प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया. अदालत से पुनर्विचार याचिका दायर करने और अन्य मुस्लिम संगठनों एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साझा आंदोलन चलाने पर बल दिया गया. वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा हेतु कानूनी समिति (लीगल कमेटी) गठित करने का सुझाव भी दिया गया.

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